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आईसीयू ढांचागत सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट की समय सीमा तय
सुप्रीम कोर्ट ने नौ महीने में आईसीयू के बुनियादी ढांचे में सुधार और छह महीने में विशेषज्ञ चिकित्सकों तथा नर्सों की भर्ती के आदेश दिए हैं। यह फैसला देश के गंभीर चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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देश के स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना को दुरुस्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। कोर्ट ने सभी संबंधित प्राधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे नौ महीने की निर्धारित अवधि में गहन चिकित्सा इकाइयों के बुनियादी ढांचे में आवश्यक सुधार पूरे करें।
इसके अलावा, कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को छह महीने के भीतर आईसीयू में काम करने के लिए पर्याप्त संख्या में विशेषज्ञ चिकित्सक, डॉक्टर और नर्सों की भर्ती सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इस कदम का उद्देश्य महत्वपूर्ण रोगियों को उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है।
इस आदेश के माध्यम से अदालत यह सुनिश्चित करना चाहती है कि देशभर के अस्पतालों में गहन चिकित्सा सेवाएं अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हों। आईसीयू बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण और कुशल कर्मियों की उपलब्धता रोगियों के जीवन रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
यह निर्णय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में सुधार लाने की दिशा में एक सशक्त संकेत माना जा रहा है। सरकारी स्तर पर इन आदेशों को लागू करने के लिए तत्काल कार्रवाई शुरू की जाने की संभावना है।