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सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को 27 अक्टूबर से काउंटर टिकटों पर बीमा अनिवार्य करने का निर्देश दिया
सर्वोच्च न्यायालय ने रेलवे बोर्ड को 27 अक्टूबर से आगे रेलवे काउंटर से खरीदी गई सभी टिकटों पर बीमा कवरेज अनिवार्य करने का आदेश दिया है। यह बीमा सुविधा ऑनलाइन बुकिंग के समान शर्तों पर दी जाएगी।
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सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए रेलवे को निर्देशित किया है कि वह 27 अक्टूबर से काउंटर से टिकट खरीदने वाले यात्रियों के लिए बीमा कवरेज को अनिवार्य बनाए। यह निर्णय यात्रियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।
न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि काउंटर टिकटों पर दिया जाने वाला बीमा कवरेज ऑनलाइन बुकिंग के जरिए खरीदी गई टिकटों के समान शर्तों पर होगा। इससे दोनों माध्यमों से टिकट खरीदने वाले यात्रियों को समान सुरक्षा मिलेगी।
कोर्ट ने रेलवे बोर्ड को इस आदेश को लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी है। बोर्ड को निर्धारित तारीख तक इस योजना को पूरी तरह से लागू सुनिश्चित करना होगा। इस कदम से रेलवे यात्रियों के हितों की बेहतर रक्षा होगी और उन्हें किसी अप्रत्याशित घटना की स्थिति में आर्थिक सहायता मिलेगी।