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20 जुलाई प्रदर्शन में पुलिस अत्याचार के बहुत कम शिकायतें मिलीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 20 जुलाई के प्रदर्शन के दौरान पुलिस अत्याचार की अभी तक बहुत कम शिकायतें प्राप्त हुई हैं। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को वीडियो सहित सभी सामग्री मानवाधिकार आयोग को भेजने की छूट दी।
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भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस बलों द्वारा किए गए अत्याचार की शिकायतों की संख्या को लेकर अपनी टिप्पणी की है। अदालत के अनुसार, अब तक इस संबंध में बहुत ही कम शिकायतें दर्ज की गई हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए गठित मानवाधिकार पैनल आयोग के समक्ष याचिकाकर्ताओं को विभिन्न साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता अपने पास मौजूद किसी भी प्रकार की सामग्री, विशेष रूप से वीडियो क्लिप और अन्य दस्तावेज आयोग के विचारार्थ आगे बढ़ा सकते हैं।
यह निर्देश याचिकाकर्ताओं को सभी उपलब्ध साक्ष्य और दस्तावेज संकलित करके सार्वजनिक हित याचिका के माध्यम से प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करता है। आयोग इन सामग्रियों का विश्लेषण करके अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा।
अदालत का यह कदम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार की सुरक्षा के मामले में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने की अपेक्षा की है।