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₹370 बिरयानी विवाद में प्राणित मोर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने प्राणित मोर की याचिका पर संज्ञान लिया है। याचिका में कई एफआईआर को एक साथ क्लब करने की मांग की गई है, जिसके बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार, महाराष्ट्र और हरियाणा को नोटिस जारी किया है।

LSN India · 21 September 2026

₹370 बिरयानी विवाद में प्राणित मोर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने ₹370 बिरयानी विवाद से जुड़ी एक महत्वपूर्ण याचिका पर संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अगुवाई वाली तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ ने प्राणित मोर द्वारा दायर की गई याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें विभिन्न एफआईआर को एक साथ क्लब करने की मांग की गई है।

न्यायालय ने याचिका पर विचार करते हुए केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार और हरियाणा सरकार को भी नोटिस जारी किए हैं। यह कदम इस विवाद को अधिक संवेदनशीलता के साथ देखने का संकेत है। खंडपीठ के निर्देश के अनुसार सभी संबंधित पक्षों को इस मामले में अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा।

इस विवाद के इतिहास में विभिन्न राज्यों में कई एफआईआर दर्ज किए गए थे जिन्हें एक केंद्रीय जांच के तहत समन्वित करने की मांग की जा रही है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि अलग-अलग एफआईआर से न्यायिक प्रक्रिया में विलंब होता है और विभिन्न न्यायालयों में एक जैसे आरोपों पर अलग-अलग कार्यवाही होने का खतरा बना रहता है।

सुप्रीम कोर्ट की इस कार्रवाई से इस विवादास्पद मामले का एक व्यापक समाधान निकल सकता है और भविष्य में ऐसी स्थितियों में समन्वित दृष्टिकोण अपनाने की नीति बन सकती है।