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पंजाब के 50 वार्डों में चुनाव रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा मतदान का आदेश दिया
सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने पंजाब के पटियाला और मोगा जिलों में कुल 50 वार्डों के चुनाव परिणामों को रद्द कर दिया है। अदालत ने इन वार्डों में दोबारा चुनाव कराने का आदेश दिया है।
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भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जयमल्या बैगची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की तीन सदस्यीय बेंच ने पंजाब के नगर निकाय चुनावों में गंभीर अनियमितताओं के आधार पर यह फैसला सुनाया। पटियाला जिले के 28 वार्डों और मोगा जिले के 22 वार्डों में पहले से घोषित चुनाव परिणाम अमान्य कर दिए गए हैं।
अदालत ने यह निर्णय चुनाव प्रक्रिया में उल्लंघन और प्रशासनिक कमियों के आधार पर लिया है। बेंच ने प्रभावित वार्डों में तत्काल और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश दिए हैं।
यह फैसला स्थानीय निकाय चुनावों की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अदालत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। चुनाव आयोग से अपेक्षा की गई है कि वह निर्धारित समय सीमा के भीतर इन वार्डों में दोबारा चुनाव आयोजित करे।
यह मामला पंजाब में नगर निकाय चुनावों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है और भविष्य के चुनावों में अधिक कठोर निरीक्षण की आवश्यकता को रेखांकित करता है।