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सुप्रीम कोर्ट ने इंडियाबुल्स के खिलाफ ईडी के सभी छह आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया
शीर्ष अदालत ने सीबीआई और दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को ताजा स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। छठे आरोप में लगभग 1,574 करोड़ रुपये का लेनदेन शामिल है जिसमें और जांच की जरूरत है।
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भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इंडियाबुल्स समूह की संस्थाओं के विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज किए गए सभी छह आरोपों की व्यापक जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो को निर्देशित किया है। अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि सीबीआई के साथ-साथ दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को मामले की प्रगति के संबंध में ताजा स्थिति रिपोर्ट दाखिल करनी होगी।
इस जांच के दायरे में आर्थिक गड़बड़ी से जुड़े विभिन्न आरोप शामिल हैं। इन आरोपों में से छठा आरोप विशेष महत्व रखता है क्योंकि इसमें लगभग 1,574 करोड़ रुपये का एक बड़ा वित्तीय लेनदेन शामिल है। न्यायालय का मानना है कि इस विशाल रकम के संदर्भ में अधिक गहन जांच की आवश्यकता है।
इंडियाबुल्स समूह को लेकर नियामक प्राधिकारियों की ओर से विभिन्न आरोप लगाए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने इस संबंध में अपनी आपत्तियां दर्ज की हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सक्रिय हो गया है।
सुप्रीम कोर्ट के इस कदम से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का संदेश मिलता है। अदालत की ओर से जांच एजेंसियों को नियमित रिपोर्टिंग के लिए कहा गया है ताकि मामले की प्रगति पर निरंतर निगरानी रखी जा सके।