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दिल्ली प्रदर्शन के बीच सुप्रीम कोर्ट ने मेट्रो-रेल सेवाएं सामान्य रखने का निर्देश दिया
सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में जनता के अधिकारों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए परिवहन सेवाओं को पूरी तरह बंद न करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यकतानुसार सेवाओं को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन पूर्ण निलंबन नहीं किया जा सकता।
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में चल रहे प्रदर्शन के दौरान मेट्रो रेल और रेलवे सेवाओं को सामान्य रूप से संचालित रखने का निर्देश दिया है। इस आदेश के माध्यम से अदालत ने सार्वजनिक परिवहन को पूरी तरह बंद करने की किसी भी कार्रवाई को असंवैधानिक बताया है।
अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यद्यपि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए परिवहन सेवाओं को आवश्यकतानुसार नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब सेवाओं का पूर्ण निलंबन नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से नागरिकों के आवागमन के अधिकार को सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया है।
दिल्ली में प्रदर्शन से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रशासन को भी निर्देश दिए हैं कि वह नागरिक अधिकारों और सार्वजनिक सुरक्षा दोनों के बीच संतुलन बनाए रखें।
यह निर्णय प्रदर्शनकारियों के अधिकारों और आम जनता की गतिविधियों को बनाए रखने के बीच न्यायिक संतुलन स्थापित करने का प्रयास है। अदालत की मंशा है कि लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग करते हुए भी सामान्य जनजीवन प्रभावित न हो।