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दिल्ली में अनावश्यक बैरिकेड हटाने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट की विशेष बेंच ने दिल्ली में लगाई गई प्रतिबंधित बैरिकेड को हटाने और आवाजाही को पूरी तरह बहाल करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति जॉयमल्या बागची और वी मोहना की बेंच ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत लगाए गए अनावश्यक प्रतिबंधों को वापस लेने का निर्देश दिया है।
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सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष सुनवाई में दिल्ली में लगाई गई बैरिकेड को हटाने का आदेश दिया है जो नागरिकों की स्वतंत्र आवाजाही में बाधा डाल रही थीं। न्यायमूर्ति जॉयमल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की बेंच ने प्रशासन को निर्देशित किया है कि वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत लगाए गए प्रतिबंध को तुरंत वापस ले।
कोर्ट का यह निर्णय इस बात पर विचार करते हुए आया कि बैरिकेड और अन्य प्रतिबंध मूलभूत अधिकारों में हस्तक्षेप कर रहे थे। बेंच ने माना कि सुरक्षा के नाम पर लगाए गए ये प्रतिबंध अब आवश्यक नहीं रह गए हैं और जनता की गतिविधि में बाधा डाल रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद दिल्ली प्रशासन को राजधानी के विभिन्न हिस्सों में से बैरिकेड और अन्य बाधाएं हटानी होंगी। इससे नागरिकों की आवाजाही में पहचान आएगी और शहर का सामान्य कामकाज पुनः शुरू हो सकेगा।
यह निर्णय नागरिक स्वतंत्रता और सार्वजनिक आवाजाही के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सतर्क रुख को दर्शाता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भले ही सुरक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके लिए मौलिक अधिकारों का दमन नहीं किया जा सकता।