Politics · India Bureau
पश्चिम बंगाल चुनाव सूची: सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को अपील डेटा देने का निर्देश दिया
सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को चुनाव आयोग को पश्चिम बंगाल में विशेष गहन संशोधन के बाद चुनाव सूची से बाहर या शामिल किए गए मतदाताओं की अपीलों से संबंधित ट्रिब्यूनल में लंबित मामलों का डेटा सौंपने का निर्देश दिया है।
LSN India ·

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायाधीशों जयमल्य बागची तथा वी मोहना की पीठ ने चुनाव आयोग को यह निर्देश दिया कि वह ट्रिब्यूनल में लंबित अपीलों की संख्या और उनके निपटान संबंधी आंकड़े प्रस्तुत करे। न्यायालय ने कहा कि इन अपीलों का समय सीमा के भीतर निपटारा किया जाना आवश्यक है।
पीठ ने चुनाव आयोग से पूछा कि लंबित अपीलों के निपटान के लिए किस तरह की व्यवस्था की जा रही है और अतिरिक्त ट्रिब्यूनल की कितनी आवश्यकता है। न्यायालय ने कहा कि चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए कि ट्रिब्यूनल के समक्ष कुल कितनी अपीलें लंबित हैं।
न्यायालय के निर्देशानुसार, चुनाव आयोग को अपनी जवाबी रिपोर्ट में यह विवरण देना होगा कि मतदाताओं द्वारा जिन लोगों को सूची से बाहर या शामिल किया गया है, उनकी ओर से कितनी अपीलें लंबित हैं। साथ ही, उन्हें यह भी बताना होगा कि संबंधित व्यक्तियों द्वारा दायर की गई प्रति-अपीलें कितनी हैं।
मामले की सुनवाई में वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बनर्जी भी शामिल थे। न्यायालय ने अपने निर्देश में स्पष्ट किया कि चुनाव सूची से संबंधित अपीलों का समय पर निपटारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है।