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तृणमूल कांग्रेस के नाम-चिह्न विवाद में तीन महीने में फैसला करें: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को तृणमूल कांग्रेस के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर चल रहे विवाद में तीन महीने के भीतर अंतिम निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सभी पक्षों से चार सप्ताह में अपनी विस्तृत दलीलें और दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा है।

LSN India · 28 September 2026

तृणमूल कांग्रेस के नाम-चिह्न विवाद में तीन महीने में फैसला करें: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली - सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के पार्टी नाम और 'फूल और घास' चिह्न को लेकर चल रहे विवाद को निपटाने के लिए भारतीय चुनाव आयोग को एक समयबद्ध निर्देश दिया है। अदालत ने आयोग को यह फैसला तीन महीने की निर्धारित अवधि में करने का आदेश दिया है।

इस मामले में विभिन्न पक्षों को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का मौका दिया गया है। कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों को चार सप्ताह के भीतर अपनी विस्तृत दलीलें, कानूनी तर्क और सहायक दस्तावेज चुनाव आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

तृणमूल कांग्रेस के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर यह विवाद काफी समय से लंबित था। इस मामले में कई पक्षों के बीच कानूनी नुक्कड़ की स्थिति बनी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय इस लंबे विवाद को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

चुनाव आयोग को निर्धारित समय में सभी साक्ष्य और दलीलों की जांच के बाद एक संतुलित और तर्कसंगत निर्णय लेना होगा। इस निर्णय का असर तृणमूल कांग्रेस की राजनीतिक स्थिति और चुनावी प्रक्रिया दोनों पर पड़ सकता है।