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दिल्ली में CEC विरोधी प्रदर्शन: सुप्रीम कोर्ट ने की गिरफ्तारियों पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को अवैध नजरबंदी बंद करने का निर्देश दिया है। अदालत ने जनता की आवाजाही, यातायात और मेट्रो-रेल सेवाओं को सामान्य रूप से संचालित करने का आदेश दिया है।
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दिल्ली में मतदान आयोग के प्रमुख के विरुद्ध चल रहे प्रदर्शनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट सक्रिय हुआ है। अदालत ने स्पष्ट किया कि कानून और सार्वजनिक व्यवस्था के दायरे में रहते हुए नागरिकों को आंदोलन करने का अधिकार है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, केंद्रीय सरकार और दिल्ली पुलिस को अवैध नजरबंदी तुरंत रोकनी होगी। प्रदर्शनकारियों को निरुद्ध करने के लिए केवल कानूनी प्रक्रिया का ही पालन किया जा सकता है, न कि मनमानी गिरफ्तारियां।
अदालत ने यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो रेल और अन्य सेवाएं बाधित न हों। कानून और व्यवस्था को बनाए रखते हुए जनता को सामान्य जीवन जीने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।
यह निर्णय उन मामलों में प्रशासनिक शक्तियों के दुरुपयोग को नियंत्रित करने का एक महत्वपूर्ण कदम है जहां निवारक नजरबंदी का प्रावधान है। अदालत ने जोर दिया है कि संवैधानिक अधिकारों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान करते हुए ही सार्वजनिक व्यवस्था बनाई जा सकती है।