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तरुण तेजपाल को सुप्रीम कोर्ट का आदेश: 14 दिन में सरेंडर करें
तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को सुप्रीम कोर्ट ने सरेंडर से छूट देने की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने उन्हें 22 सितंबर तक आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है।
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नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने तहलका के पूर्व एडिटर-इन-चीफ तरुण तेजपाल की याचिका पर फैसला सुनाते हुए उन्हें अगले 14 दिनों के भीतर अदालत के समक्ष सरेंडर करने का आदेश दिया है। तेजपाल ने कोर्ट से सरेंडर की प्रक्रिया में छूट दिए जाने की मांग की थी, लेकिन पीठ ने उनकी दलीलों को स्वीकार करते हुए आंशिक राहत दी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, तेजपाल को 22 सितंबर तक आत्मसमर्पण पूर्ण करना होगा और उसके बाद आत्मसमर्पण का प्रमाणपत्र अदालत को प्रस्तुत करना होगा। यह आदेश पूर्व पत्रकार के खिलाफ चल रहे कानूनी मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ है।
अदालत के निर्देश के बाद अगली सुनवाई में मामले की आगे की कार्रवाई निर्धारित की जाएगी। तेजपाल इस मामले में विभिन्न कानूनी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, और कोर्ट का यह निर्णय कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।