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महिला नौसेना अधिकारी को स्थायी कमीशन देने का आदेश: सुप्रीम कोर्ट
भारतीय नौसेना द्वारा एक योग्य महिला अधिकारी को स्थायी कमीशन से वंचित किए जाने को सुप्रीम कोर्ट ने गलत करार दिया है। कोर्ट ने उसके मामले पर नए सिरे से विचार के लिए चयन बोर्ड गठित करने का आदेश दिया है।
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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि भारतीय नौसेना द्वारा एक महिला अल्पकालीन सेवा कमीशन (एसएससी) अधिकारी को स्थायी कमीशन (पीसी) से वंचित करना गलत था। अधिकारी को 2020 और 2024 दोनों बार योग्य माना गया था, लेकिन फिर भी उसके आवेदन को खारिज कर दिया गया था।
कोर्ट के आदेश के अनुसार, इस मामले पर पुनः विचार करने के लिए एक नए चयन बोर्ड का गठन किया जाएगा। यह निर्णय सशस्त्र बलों में महिलाओं को समान अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
भारतीय नौसेना में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन प्रदान करने का विषय पिछले कुछ वर्षों में कई बार अदालत के सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से नौसेना में कार्यरत महिला अधिकारियों के अधिकारों को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
यह निर्णय संवैधानिक मूल्यों और लैंगिक समानता के सिद्धांतों के अनुरूप माना जा रहा है। नए चयन बोर्ड से अपेक्षा की जा रही है कि वह अधिकारी के योग्यता और सेवा रिकॉर्ड का निष्पक्ष मूल्यांकन करेगा।