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रेलवे को काउंटर टिकट पर बीमा सुविधा देने का सुप्रीम कोर्ट आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रेलवे को स्टेशन के टिकट काउंटर से खरीदे जाने वाले टिकटों पर यात्री बीमा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस दिशा में 27 अक्टूबर तक ठोस कदम उठाने की समय-सीमा निर्धारित की है।
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रेलवे स्टेशनों के टिकट काउंटर से ट्रेन की टिकट खरीदने वाले यात्रियों के लिए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रेलवे को निर्देशित किया है कि वह काउंटर बिक्री के माध्यम से खरीदी गई टिकटों पर भी यात्री बीमा कवरेज विकल्प उपलब्ध कराए।
वर्तमान में, केवल ऑनलाइन माध्यम से टिकट बुक करने वाले यात्रियों को ही मामूली अतिरिक्त शुल्क देकर बीमा सुविधा लेने का विकल्प प्राप्त है। इस असमानता को दूर करने के लिए न्यायालय ने रेलवे प्रशासन को निर्देश दिया है।
न्यायालय ने निर्धारित किया है कि रेलवे को इस निर्देश को कार्यान्वित करने के लिए 27 अक्टूबर की समय-सीमा के भीतर आवश्यक व्यवस्था करनी होगी। इससे सभी यात्रियों को, चाहे वे ऑनलाइन या काउंटर से टिकट खरीदें, समान रूप से बीमा सुविधा का लाभ मिल सकेगा।
यह निर्णय यात्रियों के हितों की रक्षा और सार्वजनिक परिवहन में समानता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।