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राहुल गांधी और खर्गे को सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे को 12 अक्टूबर की मार्च से जुड़ी याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया है। याचिका में कोर्ट परिसर में भीड़ से हुई घटना और एक पत्रकार को चोट लगने की बात कही गई है।
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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे से एक महत्वपूर्ण याचिका पर अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह याचिका 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट तक की मार्च से संबंधित है।
याचिका में कहा गया है कि इस मार्च के दौरान कोर्ट परिसर में भीड़ जमा हो गई थी। याचिका के अनुसार, इस घटना के दौरान एक महिला पत्रकार को चोट लगी है जो इस आयोजन को कवर कर रही थीं। याचिकाकर्ता ने दोनों नेताओं की भूमिका पर सवाल उठाया है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खर्गे को अपनी लिखित प्रतिक्रिया देने के लिए कहा है। कोर्ट ने याचिका की सुनवाई को आगे की तारीख के लिए स्थगित कर दिया है।
यह मामला सार्वजनिक जमावड़े और कोर्ट परिसर की सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से दोनों नेताओं को जवाब देने का निर्देश पूरे विवाद पर एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।