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राजस्थान को जोजरी-लूनी-बांडी नदी प्रणाली में अवैध डिस्चार्ज बंद करने का आदेश
सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार को प्रदूषित जोजरी-लूनी-बांडी नदी प्रणाली में अवैध निकास बिंदुओं को सील करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने उल्लंघन की संपूर्ण अवधि के लिए पर्यावरणीय मुआवजा वसूल करने का भी आदेश दिया है।
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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान में प्रदूषण नियंत्रण के मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। न्यायालय ने राजस्थान सरकार को जोजरी-लूनी-बांडी नदी प्रणाली में सभी अवैध निकास बिंदुओं को तत्काल सील करने का आदेश दिया है। यह निर्देश इन नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए दिया गया है।
न्यायालय के आदेश के अनुसार, राजस्थान सरकार को न केवल अवैध डिस्चार्ज को बंद करना है बल्कि उल्लंघन की संपूर्ण अवधि के लिए पर्यावरणीय मुआवजा भी वसूल करना होगा। यह कदम नदी प्रणाली में डाले जाने वाले अवैध प्रदूषकों पर कड़ी कार्रवाई का संकेत देता है।
जोजरी-लूनी-बांडी नदी प्रणाली राजस्थान के लिए जल संसाधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन नदियों का प्रदूषण स्थानीय पारिस्थितिकी और जनता के स्वास्थ्य दोनों के लिए चिंताजनक माना जा रहा था।
सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण के प्रति एक दृढ़ संदेश देता है। राज्य सरकार को इन आदेशों का कार्यान्वयन समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता माना जा रहा है ताकि नदी प्रणाली को आगे की क्षति से बचाया जा सके।