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सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र एफडीए को ₹5 लाख मुआवजे का आदेश रद्द किया
सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया है जिसमें महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था। यह मामला जून 2012 में खाद्य विषाक्तता की शिकायत के बाद पुणे में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण से संबंधित है।
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राष्ट्रीय राजधानी में सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक विवादास्पद आदेश को रद्द कर दिया है। इस आदेश में महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था।
यह कानूनी विवाद 12 जून को शुरू हुआ था जब पुणे में एक खाद्य प्रतिष्ठान में खाद्य विषाक्तता की शिकायत दर्ज की गई। इसके बाद एफडीए के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने प्रभावित प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया था।
सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से खाद्य सुरक्षा से संबंधित कानूनी मामलों में एक महत्वपूर्ण पूर्वनिर्धारण स्थापित हो सकता है। न्यायालय के इस फैसले का विस्तृत कारण अभी तक सार्वजनिक किए जाने की प्रतीक्षा है।
यह मामला भारत में खाद्य सुरक्षा तंत्र और नियामक निकायों की जवाबदेही से संबंधित व्यापक सवालों को उजागर करता है। विभिन्न हितधारकों को इस निर्णय के निहितार्थों का आकलन करना होगा।