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दिल्ली परिवहन बंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर
वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने आरोप लगाया है कि परिवहन शटडाउन सुप्रीम कोर्ट के 9 अक्टूबर के आदेश का स्पष्ट उल्लंघन है। अदालत ने निर्देश दिया था कि आम यात्रियों को कठिनाई का सामना न करना पड़े।
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दिल्ली में जारी परिवहन बंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी का कहना है कि यह शटडाउन न्यायालय के पूर्व आदेशों के विरुद्ध है।
त्रिपाठी के अनुसार, इस माह की 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि सार्वजनिक परिवहन पर व्यापक प्रतिबंध से आम नागरिकों को कठिनाई न हो। उन्होंने तर्क दिया कि प्रशासनिक अधिकारियों को यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करनी चाहिए।
याचिका में कहा गया है कि लंबे समय तक परिवहन सेवाएं बंद रहने से सामान्य जनता को भारी कष्ट हो रहा है। कई लोग अपने कार्यस्थल तक पहुंचने में असमर्थ हैं, जिससे दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है।
यह याचिका दिल्ली प्रशासन के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग करती है। अवमानना याचिका के माध्यम से अदालत के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।