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चुनाव आयोग नियुक्ति कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वापस लेने की याचिका

सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग नियुक्ति कानून संबंधी 23 सितंबर के विभाजित फैसले को वापस लेने की याचिका दायर की गई है। साथ ही न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की भागीदारी पर सवाल उठाते हुए एक अलग उपचारात्मक याचिका भी दाखिल की गई है।

LSN India · 7 October 2026

चुनाव आयोग नियुक्ति कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वापस लेने की याचिका

नई दिल्ली - सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित कानूनी मामले में एक महत्वपूर्ण विकास हुआ है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि वह 23 सितंबर को दिए गए विभाजित फैसले को वापस ले, जिसमें मामले को बड़ी बेंच के पास भेजने का निर्णय लिया गया था।

यह याचिका कहती है कि उक्त फैसला पुनर्विचार के योग्य है। याचिकाकर्ता के अनुसार, इस मामले में कुछ महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांतों पर सही निर्णय नहीं लिया गया। याचिका में कहा गया है कि वर्तमान निर्णय प्रक्रिया में त्रुटियां हैं जिन्हें सुधारा जाना चाहिए।

एक अलग उपचारात्मक याचिका में न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा के इस मामले में भाग लेने पर प्रश्नचिह्न लगाया गया है। याचिकाकर्ता का मानना है कि कुछ कारणों से न्यायाधीश को इस केस से अलग होना चाहिए था। चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 316 से संबंधित है और इसका भारतीय चुनावी व्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ता है।

सुप्रीम कोर्ट अब इन याचिकाओं पर विचार करेगा। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, यह मामला भारत की संवैधानिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता से जुड़े सवाल जुड़े हुए हैं।