LSN News › India

Business · India Bureau

सर्वोच्च न्यायालय ने पुराने विवादों के लिए 1978 का परीक्षण बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत लंबित और समाप्त मामलों पर बेंगलुरु वाटर सप्लाई परीक्षण लागू रहेगा, जबकि नए श्रम संहिता की व्याख्या अलग से की जाएगी।

LSN India · 20 August 2026

सर्वोच्च न्यायालय ने पुराने विवादों के लिए 1978 का परीक्षण बरकरार रखा

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत सभी लंबित और समाप्त मामलों पर 1978 का बेंगलुरु वाटर सप्लाई परीक्षण मानदंड लागू रहेगा। यह निर्णय पुराने कानूनों के तहत चल रहे विवादों में कानूनी स्पष्टता सुनिश्चित करता है।

न्यायालय के इस निर्देश का अर्थ यह है कि पुरानी औद्योगिक विवाद प्रक्रियाओं में स्थापित कानूनी मानदंड जारी रहेंगे। इससे न्यायालयों को लंबित मामलों में एकरूपता बनाए रखने में सहायता मिलेगी और विभिन्न उच्च न्यायालयों में असंगत फैसलों की संभावना कम होगी।

हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि नई राष्ट्रीय श्रम संहिता की परिभाषाओं की व्याख्या स्वतंत्र रूप से की जाएगी और इसे पुरानी प्रणाली से जुड़ा नहीं माना जाएगा। यह दृष्टिकोण श्रम कानून सुधार के लिए नई प्रणाली को स्वायत्तता प्रदान करता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय श्रमिक अधिकारों और प्रबंधन हितों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे श्रम विवादों के समाधान में कानूनी निश्चितता आएगी और राष्ट्रीय श्रम संहिता के कार्यान्वयन में बाधा नहीं आएगी।