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ऑनलाइन बाल दुर्व्यवहार के खिलाफ केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बाल यौन शोषण सामग्री की रिपोर्टिंग संबंधी 2024 के फैसले को लागू करने के उपायों का खुलासा करने का अंतिम मौका दिया है। कोर्ट ने मध्यस्थ कंपनियों द्वारा उठाए गए कदमों की विस्तृत जानकारी मांगी है।
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भारत के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ऑनलाइन बाल दुर्व्यवहार से निपटने के लिए अपने 2024 के महत्वपूर्ण निर्णय को लागू करने की स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अंतिम समय सीमा दे दी है। न्यायालय ने केंद्र को बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री की रिपोर्टिंग से संबंधित विभिन्न उपायों का विस्तृत विवरण प्रदान करने का निर्देश दिया है।
इस निर्णय के तहत, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और अन्य डिजिटल मध्यस्थकर्ताओं को ऐसी हानिकारक सामग्री की पहचान करने और संबंधित प्राधिकारियों को सूचित करने के लिए अधिक सक्रिय भूमिका निभानी होगी। सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे को गंभीरता से लेता रहा है और नियमित रूप से कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा कर रहा है।
न्यायालय की ओर से दिया गया यह अंतिम निर्देश सरकार के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में तत्काल और प्रभावी कार्रवाई आवश्यक है। बाल सुरक्षा को लेकर न्यायालय की यह कड़ी रुख देश में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट आने वाली सुनवाई में सरकार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की विस्तृत जांच करेगा और यह आकलन करेगा कि क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं या और सुदृढ़ उपाय की आवश्यकता है।