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सुप्रीम कोर्ट ने नीट विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर रद्द किए

सर्वोच्च न्यायालय ने देशभर में नीट परीक्षा के विरोध में दायर किए गए मामलों को रद्द कर दिया है और नए मुकदमे दर्ज करने पर प्रतिबंध लगाया है। आदेश के बाद, नागरिक अधिकार संगठनों ने अपने प्रस्तावित दिल्ली प्रदर्शन को स्थगित कर दिया।

LSN India · 1 September 2026

सुप्रीम कोर्ट ने नीट विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर रद्द किए

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश में राष्ट्रव्यापी नीट (राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा) विरोधी प्रदर्शनों के दौरान दायर किए गए सभी एफआईआर को रद्द कर दिया है। अदालत ने साथ ही संबंधित प्राधिकारियों को इस मुद्दे से जुड़े नए आपराधिक मामले दर्ज करने से रोक दिया है।

यह निर्णय उन हजारों प्रदर्शनकारियों के लिए राहत लेकर आया है जिनके विरुद्ध परीक्षा में हुए विवादों को लेकर कार्रवाई की गई थी। न्यायालय के इस कदम से संवैधानिक अधिकारों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सुरक्षा का संदेश मिलता है।

अदालत के आदेश के बाद, नागरिक अधिकार संगठनों के प्रवक्ता सौरव दास ने बेंच को सूचित किया कि संगठन ने 5 सितंबर को दिल्ली में प्रस्तावित मार्च को वापस ले लिया है। यह कदम सर्वोच्च न्यायालय के साथ सहयोग के रुख को दर्शाता है।

इस मामले से जुड़ी व्यापक प्रतिक्रिया और जनता की भागीदारी को देखते हुए, अदालत के इस आदेश को शिक्षा परीक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में एक सकारात्मक पहल माना जा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि इस निर्णय से नीट परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए और अधिक चर्चा हो सकती है।