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संभल हिंसा मामले में NSA खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी को जुर्माना
सुप्रीम कोर्ट ने संभल हिंसा प्रकरण में आरोपी मुल्ला अफरोज के विरुद्ध लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) को निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार पर दस लाख रुपये का जुर्माना भी आरोपित किया है।
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देश की शीर्ष अदालत का यह निर्णय विधिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संभल हिंसा प्रकरण में आरोपी मुल्ला अफरोज के खिलाफ लगाया गया राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रतिबंध को अदालत ने अवैध पाया है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश में उत्तर प्रदेश प्रशासन की कार्रवाई को असंवैधानिक ठहराया गया है।
आरोपी के परिवार ने इस निर्णय पर गहरी खुशी जताई है। परिवार के सदस्यों ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका की निष्पक्षता में विश्वास था, जो इस फैसले से पुष्ट हुआ। परिवार का मानना है कि यह निर्णय न्याय व्यवस्था की स्वतंत्रता का परिचायक है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार पर दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाना राज्य सरकार की कानूनी जिम्मेदारी को रेखांकित करता है। अदालत का यह कदम सरकारी एजेंसियों को कानूनी प्रक्रिया का सख्ती से पालन करने के प्रति सचेत करता है।