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सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र पुलिस से पूछा: साई कृष्ण को अदालत में क्यों नहीं लाया गया
तीन जजों की बेंच ने विजयवाड़ा के कृष्णलंका पुलिस स्टेशन से संबंधित एफआईआर में देरी और सीसीटीवी फुटेज के गायब होने का मुद्दा उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी तो वह हस्तक्षेप करने के लिए तैयार है।
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सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने आंध्र प्रदेश पुलिस से साई कृष्ण मामले में महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने पूछा है कि आरोपी को अदालत में क्यों प्रस्तुत नहीं किया गया और इस संबंध में समस्त रिकॉर्ड सीलबंद लिफाफे में पेश करने का आदेश दिया है।
विजयवाड़ा के कृष्णलंका पुलिस स्टेशन से जुड़े इस मामले में कोर्ट ने कई गंभीर बातों पर प्रश्नचिह्न लगाए हैं। पीठ ने एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी और पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज के गायब होने की जांच करने का निर्देश दिया है। यह लापरवाही की ओर इशारा करता है।
अदालत ने कहा कि अगर उच्च न्यायालय के लंबित याचिकाओं में इस मामले का समुचित समाधान नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट स्वयं हस्तक्षेप करने के लिए तैयार है। इस कदम से न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का संकेत मिलता है।