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मतदाता सूची से हटाए गए नागरिकों को फॉर्म 6 भरने के लिए क्यों कहा जा रहा है: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा
दिल्ली के मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया को लेकर उठे सवालों पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। विलोपित मतदाताओं से संबंधित नीति को स्पष्ट करने के निर्देश दिए गए हैं।
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दिल्ली में मतदाता सूची से हटाए गए नागरिकों के संबंध में चुनाव प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। अदालत ने चुनाव आयोग से पूछा है कि मतदाता सूची से विलोपित किए गए लोगों को फॉर्म 6 दाखिल करने के लिए क्यों कहा जा रहा है। यह प्रश्न मतदाता पंजीकरण की मौजूदा प्रणाली की पारदर्शिता और वैधता से जुड़ा है।
फॉर्म 6 एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसका उपयोग मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि यह प्रक्रिया स्पष्ट नीति के अनुसार होनी चाहिए। अदालत ने चुनाव आयोग को इस संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया है।
चुनाव आयोग की ओर से अब इस मामले पर विस्तृत जवाब देने की अपेक्षा की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के इस कदम से मतदाता अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।