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दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण केवल कैंसर की दवाओं तक सीमित क्यों: सुप्रीम कोर्ट

भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि दवाओं और चिकित्सा उपकरणों पर मुनाफे की अधिकता पर नियंत्रण केवल कैंसर की दवाओं तक सीमित क्यों है। केंद्र सरकार का तर्क है कि कीमत नियंत्रण सुलभता और उपलब्धता के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।

LSN India · 12 October 2026

दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण केवल कैंसर की दवाओं तक सीमित क्यों: सुप्रीम कोर्ट

भारतीय सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने मंगलवार को यह सवाल उठाया कि क्यों दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण केवल कैंसर की दवाओं और कुछ विशिष्ट श्रेणियों तक सीमित है। पीठ ने दवाओं और चिकित्सा उपकरणों पर लगाए जाने वाले अत्यधिक मुनाफे को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की और केंद्र सरकार से इसके कारण जानने के लिए कहा।

सुप्रीम कोर्ट की पूछताछ के दौरान यह सवाल उठा कि आवश्यक दवाओं पर कीमत निर्धारण नीति को व्यापक दायरे में क्यों लागू नहीं किया जा सकता है। पीठ ने कहा कि रोगियों के लिए सस्ती दवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है।

इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से यह तर्क दिया गया कि दवाओं की कीमतों का नियंत्रण करते समय सुलभता और उपलब्धता के बीच संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। सरकार का कहना है कि कीमतों पर अत्यधिक नियंत्रण से दवाओं की आपूर्ति में समस्या आ सकती है और निर्माताओं को नए उत्पादों पर अनुसंधान करने में अनिच्छा हो सकती है।

यह मामला लंबे समय से सार्वजनिक स्वास्थ्य और दवा उद्योग के बीच संतुलन के सवाल को केंद्र में रखता है। सुप्रीम कोर्ट की इस हस्तक्षेप से आने वाले समय में दवाओं की कीमत निर्धारण नीति में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकता है।