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अगस्त्यमलाई में अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट का तमिलनाडु को झटका
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को अगस्त्यमलाई क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कार्रवाई न करने पर निर्देश दिया है। अदालत ने राज्य के रवैये पर गंभीर चिंता व्यक्त की है।
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तमिलनाडु में संरक्षित वन क्षेत्र अगस्त्यमलाई में बढ़ते अतिक्रमण की समस्या को लेकर भारत के सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने कहा है कि राज्य प्रशासन इस गंभीर समस्या से निपटने में विफल रहा है और इसके लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए गए हैं।
अगस्त्यमलाई क्षेत्र जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है और पर्यावरणीय संरक्षण की दृष्टि से इसका विशेष महत्व है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, अतिक्रमणकारियों द्वारा इस संवेदनशील क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण और कृषि कार्य किए जा रहे हैं, जिससे इसकी पारिस्थितिकी को गंभीर नुकसान हो रहा है।
अदालत ने तमिलनाडु सरकार से मांग की है कि वह तुरंत अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करे और इस क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करे। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को आदेश दिया है कि वह संरक्षित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अवैध अतिक्रमण को रोकने के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार करे।
यह मामला पर्यावरण संरक्षण और राज्य प्रशासन की जिम्मेदारी को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट की यह हस्तक्षेप संरक्षित वन क्षेत्रों में बढ़ते अतिक्रमण की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करता है।