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सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के पूर्व मेयर की याचिका खारिज की
सर्वोच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ ने दिल्ली के पूर्व मेयर की उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा की गई 'मध्यरात्रि छापेमारी' के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अगुवाई वाली पीठ ने याचिकाकर्ता को संबंधित पुलिस स्टेशन में जाने का निर्देश दिया है।
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सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के पूर्व मेयर द्वारा दायर एक महत्वपूर्ण याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय संविधान पीठ ने याचिकाकर्ता के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में सुनवाई की।
याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा 'मध्यरात्रि छापेमारी' की घटना के विरुद्ध न्यायालय का हस्तक्षेप मांगा था। हालांकि, पीठ ने इस मामले को संभालने के लिए अपने पास अधिकार क्षेत्र नहीं पाया।
न्यायालय ने पूर्व मेयर को सलाह दी कि वह अपनी समस्या का समाधान खोजने के लिए संबंधित क्षेत्राधिकार की पुलिस स्टेशन में जाएं। पीठ के अनुसार, उनके लिए यही उपयुक्त और उचित मंच होगा।
यह निर्णय दर्शाता है कि सर्वोच्च न्यायालय केवल उन मामलों की सुनवाई करता है जहां संवैधानिक मुद्दे या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रश्न हो। स्थानीय प्रकृति की समस्याओं के लिए न्यायालय सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं का पालन करने की सलाह देता है।