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सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त नियुक्ति नियम पर फैसले की समीक्षा याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित कानून को लेकर अपने विभाजित फैसले की समीक्षा की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को मुख्य न्यायाधीश के पास जाने का निर्देश दिया।
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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण याचिका को खारिज कर दिया जिसमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े कानून पर अपने विभाजित फैसले की समीक्षा करने के लिए कहा गया था। याचिकाकर्ता ने कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें इस मामले को संवैधानिक पीठ को भेजा गया था।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि समीक्षा याचिका को स्वीकार नहीं किया जा सकता और याचिकाकर्ता को इस संबंध में भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष आवेदन करना चाहिए। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रियागत व्यवस्था के अनुरूप है।
मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के तरीके को लेकर पिछले कुछ समय से न्यायालय में विभिन्न याचिकाएं दायर की गई हैं। इन याचिकाओं में मुख्य रूप से नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित संवैधानिक मुद्दे उठाए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले को संवैधानिक पीठ को सौंपे जाने का निर्णय इसकी महत्ता को दर्शाता है। संवैधानिक पीठ के समक्ष यह मामला आएगा जहां भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत इस मुद्दे पर गहन विचार किया जाएगा।