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सर्वोच्च न्यायालय ने दिवाली पर पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध खारिज किया
सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं को प्रदूषण चिंताओं के साथ संतुलित करने का फैसला किया है। अदालत पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के बाद पटाखों के लिए निर्धारित घंटे तय करेगी।
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सर्वोच्च न्यायालय ने दिवाली के दौरान पटाखों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि यह धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के साथ वायु प्रदूषण की चिंताओं को संतुलित करने का प्रयास करेगी।
न्यायालय ने भारतीय पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इस रिपोर्ट के आधार पर, कोर्ट दिवाली और अन्य त्योहारों पर पटाखों के इस्तेमाल के लिए विशिष्ट समय सीमा निर्धारित करेगा।
अदालत ने माना है कि पटाखों का प्रयोग भारतीय समाज में सांस्कृतिक महत्व रखता है। साथ ही, यह प्रदूषण के स्तर और जनस्वास्थ्य पर इसके प्रभाव से भी अवगत है।
सर्वोच्च न्यायालय का यह रुख पर्यावरण और परंपरा के बीच एक मध्यम मार्ग खोजने का संकेत देता है। अंतिम आदेश के लिए पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तकनीकी सिफारिशें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।