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सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पुनर्मूल्यांकन पोर्टल दोबारा खोलने से किया इनकार
सर्वोच्च न्यायालय ने कक्षा 12 की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए सीबीएसई पोर्टल को दोबारा खोलने का निर्देश देने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि पोर्टल को निर्धारित अवधि के लिए सभी परीक्षार्थियों के लिए खोला गया था।
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नई दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल को दोबारा खोलने के लिए निर्देश देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि पोर्टल को पहले से ही निर्धारित समय अवधि के दौरान सभी परीक्षार्थियों के लिए खोला जा चुका था।
न्यायपीठ की ओर से कहा गया कि पोर्टल को दोबारा खोलने से न केवल प्रशासनिक जटिलताएं बढ़ेंगी, बल्कि ऐसा करने से आगे और नई मांगें उठ सकती हैं। यह निर्णय उन छात्रों की याचिका के खिलाफ आया था जो निर्धारित अवधि के बाद पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करना चाहते थे।
सीबीएसई ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं के पश्चात उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए एक निश्चित समय सीमा के भीतर पोर्टल संचालित किया था। यह प्रक्रिया पारदर्शिता और समानता सुनिश्चित करने के लिए थी ताकि सभी छात्रों को समान अवसर मिले।
सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय से संकेत मिलता है कि न्यायपालिका सीबीएसई द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं का सम्मान करती है और ऐसी नीतियों में असमान व्यवहार से बचने के लिए कड़े नियमों का पालन करना आवश्यक समझती है।