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CEC के निलंबन की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के मुखिया ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग को अस्वीकार कर दिया है। कोर्ट ने संवैधानिक संस्थाओं से संतुलन बनाए रखने की अपेक्षा जताई है।
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भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के निलंबन संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर आपत्तियां उठाई थीं और आयोग के विभिन्न फैसलों को संवैधानिक और कानूनी दायरे से बाहर बताया था।
याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि चुनाव आयोग के प्रमुख द्वारा लिए गए निर्णय कानून की व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं हैं। उन्होंने विभिन्न चुनावी प्रक्रियाओं में अनियमितताओं की ओर संकेत करते हुए तत्काल कदम उठाने की मांग की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में टिप्पणी करते हुए कहा है कि भारत की संवैधानिक संस्थाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे परस्पर संतुलन और सद्भावना बनाए रखें। कोर्ट का यह रुख संस्थागत स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
यह निर्णय देश की चुनावी व्यवस्था और संवैधानिक संरचना से संबंधित चल रही विधिक बहसों में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। कोर्ट के इस फैसले से आयोग की स्वायत्तता को कानूनी समर्थन मिला है।