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तरुण तेजपाल की याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने दो सप्ताह में समर्पण का निर्देश दिया
सर्वोच्च न्यायालय ने पत्रकार तरुण तेजपाल की याचिका को खारिज कर दिया है और उन्हें अपनी अपील की सुनवाई से पहले दो सप्ताह के भीतर समर्पण करने का आदेश दिया है। गोवा सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय में तेजपाल के तत्काल समर्पण पर जोर दिया था।
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सुप्रीम कोर्ट ने तरुण तेजपाल की याचिका को खारिज करते हुए उन्हें अपनी अपील की सुनवाई के पहले दो सप्ताह के अंदर न्यायालय के समक्ष समर्पण करने का निर्देश दिया है। गोवा सरकार, जिसका प्रतिनिधित्व सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने किया, ने तेजपाल के तत्काल समर्पण की मांग की थी।
यह निर्णय तेजपाल द्वारा दायर की गई याचिका के संदर्भ में आता है, जिसमें वे न्यायालय की कार्यवाही से राहत पाने का प्रयास कर रहे थे। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने तर्क दिया था कि किसी भी अपील की सुनवाई से पहले तेजपाल को अपने आप को न्यायिक प्रक्रिया के सामने प्रस्तुत करना चाहिए।
न्यायालय का यह निर्णय कानूनी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। दिए गए दो सप्ताह की समयावधि के भीतर तेजपाल को अपनी कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए समर्पण करना होगा।