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आई-पैक छापे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा
सर्वोच्च न्यायालय ने ममता बनर्जी के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग करने वाली ईडी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख दिया है। ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री पर छापे के दौरान रिकॉर्ड और डिवाइस हटाने का आरोप लगाया है।
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नई दिल्ली - भारतीय प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा ममता बनर्जी के खिलाफ की गई शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को जांच सौंपने की ईडी की मांग पर पीठ द्वारा निर्णय के समय की घोषणा अभी की जानी बाकी है।
ईडी की ओर से प्रस्तुत याचिका में पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया गया है कि छापे की कार्रवाई के दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हटवाए हैं। इस कदम को निषेधाधीन जानकारी को नष्ट करने का प्रयास माना गया है।
बनर्जी की ओर से याचिका का विरोध करते हुए कहा गया कि ईडी के इस कदम का उद्देश्य 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले तृणमूल कांग्रेस को कमजोर करना है। उन्होंने छापों को राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा बताया है।
आई-पैक (इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी) से जुड़े इस मामले में दिल्ली पुलिस ने पिछले वर्ष कई स्थानों पर छापेमारी की थी। इस जांच में विभिन्न राजनीतिक व्यक्तित्वों की भी पूछताछ की गई थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस विवादास्पद मामले में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।