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सुप्रीम कोर्ट का फैसला: यस बैंक को 5,217 करोड़ का संभावित घाटा
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एटी-1 बॉन्ड के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के जनवरी 2023 के फैसले को बरकरार रखा। यस बैंक, आरबीआई और केंद्र सरकार की अपीलें खारिज कर दी गईं।
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सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला यस बैंक के लिए एक बड़ा झटका है। कोर्ट ने एटी-1 बॉन्ड की राइट-डाउन को रद्द करने वाले बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्णय को सही ठहराया है। इसके परिणामस्वरूप, यस बैंक को दूसरी तिमाही में 5,217 करोड़ रुपये का संभावित घाटा का सामना करना पड़ सकता है।
एटी-1 बॉन्ड बैंकों द्वारा जारी किए जाने वाले अतिरिक्त पूंजी साधन हैं। जनवरी 2023 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने यस बैंक द्वारा इन बॉन्ड को माफ करने के आरबीआई के निर्देश को चुनौती देते हुए महत्वपूर्ण निर्णय दिया था। यह फैसला बैंक के एक संकट के दौरान लिया गया था।
यस बैंक, आरबीआई और केंद्र सरकार सभी ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने सभी पक्षों की अपीलों को खारिज करते हुए निचली अदालत के आदेश को मजबूत किया है।
यह फैसला बैंकिंग क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है। इससे यस बैंक की वित्तीय स्थिति पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है और निवेशकों के बीच चिंता बढ़ सकती है।