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खाद्य पैकेजिंग लेबल पर सुप्रीम कोर्ट ने FSSAI से सवाल उठाए
सर्वोच्च न्यायालय ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के सामने खाद्य पैकेजों पर सामने की ओर लेबल लगाने की योजना पर प्रश्न चिह्न लगाया है। कोर्ट ने स्वैच्छिक अनुपालन के लिए प्रस्तावित 365 दिन की अवधि और हितधारकों से ताजा परामर्श की आवश्यकता पर अपनी आपत्ति दर्ज की है।
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खाद्य पैकेजिंग पर सामने की ओर चेतावनी लेबल (फ्रंट-ऑफ-पैक लेबल) से संबंधित मामले में अपना आदेश सुरक्षित रखा है। इस बीच, कोर्ट ने FSSAI द्वारा प्रस्तावित नीति के कई पहलुओं पर गंभीर सवाल उठाए हैं।
कोर्ट ने FSSAI की ओर से खाद्य निर्माताओं को नए नियमों का पालन करने के लिए 365 दिन की अवधि देने के प्रस्ताव पर विशेष रूप से आपत्ति जताई है। न्यायाधीशों की बेंच का मानना है कि यह अवधि अत्यधिक लंबी हो सकती है और इसके औचित्य के बारे में स्पष्टता की आवश्यकता है।
इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी कहा है कि FSSAI को पैकेजिंग लेबल से संबंधित प्रस्तावित नीति पर सभी हितधारकों से ताजा परामर्श करना चाहिए। कोर्ट के अनुसार, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर व्यापक सहमति बनाने के लिए सभी संबंधित पक्षों की राय सुनी जानी चाहिए।
फ्रंट-ऑफ-पैक लेबलिंग का मुद्दा भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा एक संवेदनशील विषय है, क्योंकि इसका सीधा संबंध उपभोक्ताओं को पोषण संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने से है। सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में सभी पक्षों की चिंताओं को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है।