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दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर प्रतिबंध: सुप्रीम कोर्ट ने संतुलन की अपील की
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जनता से पर्यावरण के अनुकूल तरीकों से त्योहार मनाने का आह्वान किया है। कोर्ट ने सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताओं और धार्मिक भावनाओं के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है।
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नई दिल्ली - सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पटाखों के उपयोग को लेकर एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की मांग की है। कोर्ट ने माना है कि जहां एक ओर वायु प्रदूषण और जनस्वास्थ्य गंभीर चिंता के विषय हैं, वहीं दूसरी ओर धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को भी सम्मान दिया जाना चाहिए।
न्यायालय ने सभी पक्षों से त्योहारों को अधिक पर्यावरण के अनुकूल तरीकों से मनाने की अपील की है। इसमें कम प्रदूषण वाले पटाखों का उपयोग, सीमित समय में जश्न मनाना और वैकल्पिक उत्सव के तरीके अपनाना शामिल है।
कोर्ट के इस आदेश का उद्देश्य दिल्ली-एनसीआर जैसे प्रदूषण से ग्रस्त क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता में सुधार लाना है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध लोगों को पूरी तरह पटाखे जलाने से रोकने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें जिम्मेदारी से ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास है।
इस निर्णय से आशा की जाती है कि नागरिक समाज अपनी सामूहिक जिम्मेदारी को समझते हुए अधिक पर्यावरण-सचेत तरीकों को अपनाएंगे और स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों को कम करने में मदद करेंगे।