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बेलेकेरी लौह अयस्क मामले में MSPL को राहत के खिलाफ CBI की चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने CBI से कर्नाटक हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ दायर अपील पर जवाब मांगा है, जिसमें MSPL के खिलाफ अवैध लौह अयस्क खरीद और निर्यात के मामले में कार्रवाही रद्द कर दी गई थी।

LSN India · 7 October 2026

बेलेकेरी लौह अयस्क मामले में MSPL को राहत के खिलाफ CBI की चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जांच ब्यूरो (CBI) को बेलेकेरी लौह अयस्क मामले में एक महत्वपूर्ण अपील पर दो सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। मामले में CBI द्वारा दायर याचिका में कर्नाटक हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती दी गई है जो MSPL के विरुद्ध दर्ज कार्रवाही को रद्द करता है।

कर्नाटक हाई कोर्ट ने हाल ही में एक आदेश जारी किया था जिसमें MSPL के विरुद्ध अवैध रूप से लौह अयस्क की खरीद और निर्यात से संबंधित कानूनी कार्रवाही को समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद CBI ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की है, जिसमें हाई कोर्ट के इस निर्णय को चुनौती दी गई है।

यह मामला प्राकृतिक संसाधनों की अवैध खनन और निर्यात से जुड़ा हुआ है। CBI का तर्क है कि हाई कोर्ट का आदेश कानून के मौजूदा प्रावधानों के खिलाफ है और जांच प्रक्रिया को बाधित करता है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा मांगी गई जवाबी दलीलें मामले के अगले चरण के लिए महत्वपूर्ण होंगी। निर्धारित समय सीमा के भीतर CBI को अपनी कानूनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी ताकि अदालत इस संवेदनशील मामले पर विचारपूर्वक निर्णय ले सके।