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सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों द्वारा सीटें छोड़ने के मुद्दे पर केंद्र से जवाब मांगा

सर्वोच्च न्यायालय ने विधायकों द्वारा दल-बदल के लिए जनता के खर्च पर सीटें त्यागने की प्रथा पर सुनवाई के लिए केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। न्यायालय के अनुसार यह कार्य लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के मूलमंत्र को चोट पहुंचाता है।

LSN India · 26 October 2026

सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों द्वारा सीटें छोड़ने के मुद्दे पर केंद्र से जवाब मांगा

नई दिल्ली - भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और भारतीय चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। यह याचिका विधायकों द्वारा अपनी सीटें छोड़कर दूसरे दल में शामिल होने की प्रथा के विरुद्ध दायर की गई है।

याचिका में उजागर किया गया है कि जब कोई विधायक चुनाव जीतने के कुछ सप्ताह बाद किसी अन्य कारण के बिना अपनी सीट छोड़ता है और राजनीतिक दल बदलता है, तो वह केवल एक सीट नहीं छोड़ता। वह उस विश्वास को तोड़ता है जिस पर संपूर्ण प्रतिनिधिात्मक लोकतंत्र आधारित होता है। इस प्रक्रिया में जनता के करोड़ों रुपये की राशि व्यय होती है क्योंकि उप-चुनाव कराए जाते हैं।

न्यायालय के नोटिस के माध्यम से केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से इस मुद्दे पर व्यापक जानकारी और कानूनी सुझाव मांगे गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला राजनीतिक अस्थिरता और लोकतांत्रिक मूल्यों के ह्रास से संबंधित एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है।

अदालत की सुनवाई से यह अपेक्षा की जा रही है कि विधायकों द्वारा अपनी सीटें छोड़ने के मामलों को नियंत्रित करने के लिए कठोर नियमकानून बनाए जाएंगे। साथ ही, संविधान के प्रावधानों में संभावित संशोधन की चर्चा भी हो सकती है जो इस तरह की परिस्थितियों को रोकने में सहायक हो सकें।