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लापता बच्चों के लिए डीएनए और बायोमेट्रिक आईडी प्रणाली पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को लापता और बचाए गए बच्चों के लिए डीएनए तथा बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली स्थापित करने संबंधी जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। अदालत ने अंतरराज्यीय समन्वय और तेजी से जांच सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय बाल संरक्षण बल के गठन की मांग की है।
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सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है जिसमें लापता एवं बचाए गए बच्चों की पहचान के लिए डीएनए और बायोमेट्रिक आईडी प्रणाली स्थापित करने की मांग की गई है। यह कदम देश भर में बाल तस्करी और लापता बच्चों की समस्या से निपटने के लिए एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है।
याचिका में अदालत से राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर बाल संरक्षण और तस्करी विरोधी टास्क फोर्स के गठन के निर्देश दिए जाने की मांग की गई है। इन बलों को विभिन्न राज्यों के बीच अनिवार्य समन्वय सुनिश्चित करना होगा तथा लापता और तस्करी के शिकार बच्चों की जांच, बचाव और पुनर्वास में तेजी लानी होगी।
इस याचिका में समय-बद्ध जांच प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है ताकि बच्चों के भरण-पोषण और सुरक्षा में देरी न हो। बायोमेट्रिक और डीएनए डेटाबेस की स्थापना से संबंधित बच्चों की तेजी से और प्रभावी ढंग से पहचान की जा सकेगी।
सुप्रीम कोर्ट का यह कदम बाल कल्याण प्रणाली में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप है। अदालत ने केंद्र सरकार से इस मामले पर विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।