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जंतर मंतर के विरोध स्थल से हटाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका
सोमवार को जंतर मंतर को नामित विरोध स्थल से हटा दिया गया और शहर के तीन अन्य स्थलों को प्रदर्शन के लिए नामित किया गया। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है।
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जंतर मंतर को विरोध स्थल से हटाए जाने के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। दिल्ली के इस प्रतिष्ठित स्थान को आधिकारिक तौर पर नामित विरोध स्थल की सूची से निकाल दिया गया है।
यह निर्णय लागू होने के साथ ही, दिल्ली सरकार और केंद्रीय प्राधिकारियों ने शहर में विरोध प्रदर्शन के लिए तीन वैकल्पिक स्थलों को नामित किया है। यह कदम नागरिकों के विरोध प्रदर्शन के अधिकार और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से बताया जा रहा है।
जंतर मंतर दशकों से राजनीतिक सक्रियतावादियों, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और आंदोलनकारियों का एक प्रमुख समागम स्थल रहा है। इस स्थान को हटाने के निर्णय के बारे में विभिन्न हलकों में चिंता व्यक्त की जा रही है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी नोटिस के साथ, केंद्र सरकार को अपने फैसले के संबंध में अदालत के समक्ष अपनी स्थिति रखने का अवसर मिलेगा। याचिकाकर्ता यह तर्क दे रहे हैं कि जंतर मंतर को निरस्त करने से भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है।