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सर्वोच्च न्यायालय ने मेट्रो स्टेशन बंदी पर सरकार को नोटिस जारी किया
न्यायालय ने कहा कि वह केवल तभी हस्तक्षेप करेगा जब कार्यपालिका की विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग अत्यधिक असंगत साबित हो। सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश के विरोध प्रदर्शन के दौरान मेट्रो स्टेशनों को बंद किए जाने के संबंध में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।
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सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध चल रहे विरोध प्रदर्शन के कारण मेट्रो स्टेशनों को बंद किए जाने के संबंध में जवाब देने का नोटिस जारी किया है। न्यायालय का कदम जनता के आवागमन की स्वतंत्रता और सार्वजनिक सुविधाओं तक पहुंच के मुद्दे को लेकर उठाया गया था।
न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि वह केवल उन परिस्थितियों में हस्तक्षेप करेगा जब कार्यपालिका द्वारा अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग स्पष्ट रूप से असंगत और अनुचित साबित हो। इस बीच, सरकार से अपने कार्यों के औचित्य के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी गई है।
यह मामला नागरिकों के मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय सुरक्षा तथा सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत के बीच संतुलन के सवाल को उजागर करता है। न्यायालय इस विषय पर आने वाले दिनों में अपना विस्तृत निर्णय सुना सकता है।