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सुप्रीम कोर्ट ने NEET-SS में सेवारत उम्मीदवारों के लिए प्रतिशतांक घटाने पर केंद्र से जवाब मांगा

न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली बेंच ने तमिलनाडु मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई की। याचिका में सभी रिक्त सेवारत सीटें राज्य को वापस करने की मांग की गई है।

LSN India · 24 August 2026

सुप्रीम कोर्ट ने NEET-SS में सेवारत उम्मीदवारों के लिए प्रतिशतांक घटाने पर केंद्र से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा संचालित नीट-सुपरस्पेशिअलिटी परीक्षा में सेवारत चिकित्सा अधिकारियों के लिए प्रवेश मानदंड को संशोधित करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली पीठ ने तमिलनाडु मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पी. विल्सन की दलील सुनी।

याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि सेवारत उम्मीदवारों के लिए पात्रता निर्धारित करने वाले प्रतिशतांक को कम करने से ज्यादा संख्या में सक्षम चिकित्सकों को विशेषज्ञ प्रशिक्षण के लिए मौका मिलेगा। संघ के अनुसार वर्तमान मानदंड सेवारत अधिकारियों के लिए अत्यधिक प्रतिबंधक साबित हुए हैं।

याचिका में यह भी कहा गया है कि राज्य के चिकित्सा क्षेत्र में कुशल जनशक्ति की कमी को दूर करने के लिए भरी न सकी सभी सेवारत सीटें राज्य को लौटाई जानी चाहिए। इससे राज्य स्वयं इन पदों को भरने का अवसर प्राप्त कर सकेगा।

कोर्ट ने इस मामले में तीस दिन की अवधि में केंद्र सरकार के कानूनी प्रतिनिधियों से विस्तृत लिखित जवाब दाखिल करने को कहा है। माना जा रहा है कि आने वाली सुनवाई में चिकित्सा शिक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर गहन विचार-विमर्श हो सकता है।