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बांग्लादेश में धकेली गई महिला के मामले में सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों को एक महिला के निर्वासन के मामले में नोटिस जारी किया है। महिला के पुत्र का तर्क है कि उसकी नागरिकता की जांच में कोई निष्पक्षता नहीं बरती गई और न ही उसे भारतीय नागरिकता साबित करने का मौका दिया गया।
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सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला के बांग्लादेश में धकेले जाने के मामले को गंभीरता से लिया है और इस संबंध में केंद्रीय सरकार और महाराष्ट्र प्रशासन के विरुद्ध नोटिस जारी किया है। महिला के पुत्र ने याचिका दायर की है जिसमें उसके निर्वासन को चुनौती दी गई है।
याचिकाकर्ता का मुख्य दावा है कि उसकी माता की नागरिकता को लेकर कोई निष्पक्ष जांच नहीं की गई। वह यह भी कहते हैं कि उन्हें अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने का कोई प्रभावी अवसर नहीं दिया गया। याचिका में उजागर किए गए तथ्यों के अनुसार, महिला को उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना देश से बाहर निकाला गया।
यह मामला नागरिकता और निर्वासन की प्रक्रियाओं से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनी सवालों को उठाता है। कोर्ट के नोटिस का मतलब है कि सरकारी पक्षों को निर्धारित समय के भीतर इस आरोप का जवाब देना होगा।
सुप्रीम कोर्ट आने वाली सुनवाइयों में महिला के साथ हुए कथित अन्यायपूर्ण व्यवहार और नागरिकता निर्धारण की प्रक्रिया की जांच करेगा।