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बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आयु-आधारित प्रतिबंध लगाने की याचिका पर अपना जवाब देने को कहा है। याचिका में बच्चों को ऑनलाइन शोषण और हानिकारक सामग्री से बचाने के लिए कई सुरक्षात्मक उपायों की मांग की गई है।
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सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के मुद्दे पर गंभीरता दिखाते हुए केंद्र सरकार को एक महत्वपूर्ण याचिका पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा है। याचिकाकर्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए आयु-आधारित प्रतिबंध लागू करने की मांग की है।
याचिका में कहा गया है कि बड़े पैमाने पर बच्चों को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर यौन शोषण, साइबरबुलिंग और अन्य प्रकार की ऑनलाइन हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही, विभिन्न सोशल मीडिया ऐप्स पर उपलब्ध हानिकारक सामग्री बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास को भी प्रभावित कर रही है।
अदालत की यह कार्रवाई डिजिटल भारत के दौर में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार से अपेक्षा की जा रही है कि वह इस मामले में तकनीकी, कानूनी और नीतिगत पहलुओं पर विचार करते हुए एक व्यापक प्रतिक्रिया प्रस्तुत करे।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के प्रतिबंध न केवल बच्चों को ऑनलाइन खतरों से सुरक्षित रखेंगे, बल्कि सोशल मीडिया कंपनियों को भी अधिक जिम्मेदारी के साथ काम करने के लिए बाध्य करेंगे। यह कदम बाल सुरक्षा संबंधी अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप भी है।