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सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में आईपीएस अधिकारियों की नियुक्ति पर शपथपत्र मांगा
सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में आईपीएस अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए शपथपत्र मांगा है। न्यायालय 2025 के अपने निर्णय की निगरानी जारी रख रहा है।
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सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारियों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में नियुक्त किए जाने के संबंध में संघीय गृह सचिव से विस्तृत शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह कदम अदालत के 2025 के महत्वपूर्ण निर्णय की निगरानी प्रक्रिया का हिस्सा है।
गृह सचिव द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र में कहा गया है कि अदालत के निर्णय के बाद से अब तक 46 आईपीएस अधिकारियों को सीएपीएफ में प्रतिनियुक्ति के आधार पर लाया गया है। ये नियुक्तियां सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड (एसएजी) स्तर तक की हैं।
न्यायालय ने इन नियुक्तियों से संबंधित विस्तृत विवरण और संबंधित प्रक्रियाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह निर्देश दिया है। अदालत की इस कार्रवाई से लगता है कि वह आईपीएस अधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार और नियमितता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
यह मामला पुलिस प्रशासन और सशस्त्र बलों के प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय की सतर्क निगरानी से संकेत मिलता है कि अदालत इस क्षेत्र में नियामक मानदंडों के पालन को लेकर गंभीर है।