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पश्चिम बंगाल में निर्वाचक सूची अपील के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगे आंकड़े
सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से पश्चिम बंगाल में लंबित और निपटाए गए निर्वाचक सूची अपील के विस्तृत आंकड़े मांगे हैं। कोर्ट ने निर्वाचक सूची को समय पर अद्यतन करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के निर्देश भी दिए हैं।
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सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को पश्चिम बंगाल में लंबित निर्वाचक सूची संबंधी अपीलों का संपूर्ण विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अदालत ने न केवल लंबित और निपटाए जा चुके मामलों की संख्या के आंकड़े मांगे हैं, बल्कि उन मामलों में दी गई राहत और अनुदान की भी जानकारी चाही है।
न्यायालय का ध्यान निर्वाचक सूची को लगातार अद्यतन रखने की प्रक्रिया पर गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पाया है कि वर्तमान प्रक्रिया में अपीलों के निपटारे में अत्यधिक देरी हो रही है, जिससे नागरिकों के मताधिकार प्रभावित हो सकते हैं।
अदालत ने निर्वाचन आयोग से इस संबंध में एक व्यापक कार्ययोजना प्रस्तुत करने को कहा है जिससे निर्वाचक सूची संबंधी सभी अपीलों का शीघ्र निपटारा हो सके। विशेषकर पश्चिम बंगाल में, जहां अपीलों का एक बड़ा पिछड़ा हुआ भार है, अदालत ने त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया है।
यह निर्णय इस सिद्धांत पर आधारित है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में प्रत्येक योग्य नागरिक को निर्वाचक सूची में पंजीकृत होने का अधिकार है। अदालत की कार्रवाई से निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ने की उम्मीद है।