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महाराष्ट्र मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में मतदाता सूची से नाम हटाए जाने संबंधी याचिका पर नोटिस जारी किया है। अदालत ने मामले की सुनवाई 5 नवंबर को निर्धारित की है, जो चुनाव आयोग द्वारा अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित किए जाने से एक दिन पहले है।
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सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की मतदाता सूची से नाम हटाए जाने की प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिका पर गुरुवार को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई के लिए 5 नवंबर की तारीख निर्धारित की है।
यह सुनवाई का समय चुनाव आयोग द्वारा अंतिम राज्य मतदाता सूची प्रकाशित किए जाने के ठीक एक दिन पहले निर्धारित किया गया है। चुनाव आयोग को 6 नवंबर तक आवेदकों द्वारा दायर की गई आपत्तियों और दावों पर विचार करने के बाद अंतिम सूची जारी करनी है।
सुप्रीम कोर्ट के इस कदम से मतदाता सूची से नाम हटाए जाने की प्रक्रिया और इसके संवैधानिक पहलुओं पर महत्वपूर्ण सवाल उठे हैं। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग द्वारा मनमाने तरीके से मतदाता सूची से नाम हटाए जा रहे हैं।
अदालत की सुनवाई से पहले चुनाव आयोग को इस मुद्दे पर अपना पक्ष प्रस्तुत करना होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतदाता सूची की अंतिम सूची पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है।