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सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब, फॉर्म 6 में बदलाव को खारिज किया
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त के निलंबन की अंतरिम याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने एकतरफा फैसलों और संशोधित फॉर्म 6 से संबंधित मुद्दों पर चुनाव आयोग का जवाब मांगा है।
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भारत के सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के प्रमुख के खिलाफ तत्काल निलंबन की याचिका को अस्वीकार कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि उसने किसी भी संशोधित फॉर्म 6 को मंजूरी नहीं दी है जिसका चुनाव आयोग द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वह विशेष आचार नियम (एसआईआर) संबंधी निर्णयों के बारे में विस्तृत जवाब दे। अदालत को आशंका है कि ये फैसले एकतरफा तरीके से लिए गए हो सकते हैं। कोर्ट का कहना है कि चुनाव आयोग को सभी संबंधित पक्षों से सलाह-मशविरा करके ही महत्वपूर्ण फैसले लेने चाहिए।
यह मामला चुनाव प्रशासन की प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को सप्ताह भर के भीतर अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई जल्द ही निर्धारित की जाएगी।