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पश्चिम बंगाल नगरपालिका चुनाव: सुप्रीम कोर्ट ने मांगा निर्वाचन आयोग का डेटा
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची संबंधी अपीलों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। आदेश पश्चिम बंगाल की नगरपालिका चुनावों की समाप्ति के समय दिया गया है।
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सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने निर्वाचन आयोग (ईसी) से अपेक्षा की है कि वह एक हलफनामे के जरिए पश्चिम बंगाल की निर्वाचन सूचियों में शामिल किए जाने के लिए दायर अपीलों की सटीक संख्या प्रदान करे। साथ ही, सूची से मतदाताओं को बाहर किए जाने संबंधी अपीलों का अलग आंकड़ा भी दिया जाना है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अगुआई वाली पीठ ने यह निर्देश नगरपालिका चुनावों के सम्पन्न होने के दौरान जारी किया। निर्वाचन आयोग को विस्तृत विवरण देना होगा जिसमें दोनों प्रकार की अपीलें अलग-अलग दर्शाई जाएं।
यह कदम मतदाता सूची से संबंधित कानूनी विवादों को निपटाने की दिशा में उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट की यह सक्रिय भूमिका पश्चिम बंगाल में निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने का प्रयास माना जा रहा है।
निर्वाचन आयोग से अपेक्षा की जाती है कि वह नियत समय में इस डेटा को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। इससे मतदाता सूची संबंधी सभी लंबित मामलों की समीक्षा में सहायता मिलेगी।